झारखंड के लोगों को राशन कार्ड व दुकानों के लाइसेंस राइट टू सर्विस एक्ट के लागू होने से आसानी से मिल सकेंगे. एक्ट में प्रत्येक लाइसेंस जारी करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गयी है. आवेदक निर्धारित समय सीमा में लाइसेंस पाने के हकदार होंगे. ऐसा नहीं होने पर वह सक्षम पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे.
* राशन कार्ड : 60 दिन *
- सक्षम पदाधिकारी : अनुमंडल पदाधिकारी.
- शिकायतों का निबटारा : उपायुक्त प्रथम अपीलीय, प्रमंडलीय आयुक्त द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी हैं. 15-15 दिनों का समय.
* दवा दुकान : 30 दिन
- सक्षम पदाधिकारी : अनुज्ञप्ति पदाधिकारी.
- शिकायतों का निबटारा : सिविल सर्जन प्रथम अपीलीय और औषधि नियंत्रक द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी हैं. 15-15 दिनोंका समय.
* कीटनाशक, खाद बीज खुदरा दुकान : 30 दिन
- सक्षम पदाधिकारी : कृषि पदाधिकारी.
- शिकायतों का निबटारा : संयुक्त निदेशक/जिला कृषिपदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी हैं. प्रमंडलीय आयुक्त और संयुक्त निदेशक द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी हैं. 15-15 दिनों का समय.
* कारखाना अधिनियम के तहत दुकान : 30 दिन * (दाल मिल, आटा चक्की आर्थिक)
- सक्षम पदाधिकारी : श्रम अधीक्षक व कारखाना अधीक्षक.
- शिकायतों का निबटारा : सहायक श्रमायुक्त/ उप मुख्य कारखाना निरीक्षक प्रथम अपीलीय पदाधिकारी और उप श्रमायुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी हैं. 15-15 दिनों का समय.
प्रभात खबर





































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